इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: संभल की जामा मस्जिद में होगी रंगाई-पुताई, जानिए पूरा मामला
संभल: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल की जामा मस्जिद में रंगाई-पुताई और लाइटिंग की अनुमति दे दी है। यह फैसला रमजान के मद्देनजर आया है, जिसमें मस्जिद इंतेजामिया कमेटी ने मस्जिद की सफेदी और मरम्मत की इजाजत मांगी थी। हालांकि, ASI (भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण) ने पहले कहा था कि मस्जिद में केवल सफाई कराई जा सकती है, लेकिन सफेदी और मरम्मत की जरूरत नहीं है।
क्या कहा हाईकोर्ट ने?
हाईकोर्ट ने सिर्फ बाहरी दीवारों की पुताई और लाइटिंग की इजाजत दी है। यह फैसला मस्जिद कमेटी की याचिका पर सुनवाई के दौरान आया। अदालत ने स्पष्ट किया कि सिर्फ तय सीमा में ही काम किया जाएगा, और अगली सुनवाई 8 अप्रैल को होगी।
मामले पर ASI का रुख
ASI ने पहले मस्जिद में सफेदी और मरम्मत की आवश्यकता से इनकार किया था और सिर्फ साफ-सफाई की मंजूरी दी थी। लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद अब सीमित रूप में रंगाई-पुताई और लाइटिंग की जा सकेगी।
क्यों खास है यह फैसला?
- रमजान से पहले मस्जिद की सफेदी और लाइटिंग की अनुमति मिलना महत्वपूर्ण है।
- ASI के इनकार के बाद कोर्ट का यह फैसला चर्चा में है।
- मामले की अगली सुनवाई 8 अप्रैल को होगी, जिससे आगे का रुख तय होगा।