सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: वक्फ बिल 2025 पर केंद्र को 7 दिन का अल्टिमेटम, नियुक्तियों पर रोक
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बिल 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को सात दिन का समय दिया है। कोर्ट ने साफ किया कि इस दौरान बिल में कोई बदलाव लागू नहीं होगा। साथ ही, 'वक्फ-बाय-यूजर' संपत्तियों की स्थिति में किसी तरह का परिवर्तन नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, सभी वक्फ बोर्डों में नई नियुक्तियों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है।
यह मामला तब सुर्खियों में आया जब कई याचिकाकर्ताओं ने वक्फ बिल 2025 के प्रावधानों पर सवाल उठाए, इसे संविधान के खिलाफ बताते हुए कोर्ट में चुनौती दी। याचिकाओं में दावा किया गया कि यह बिल वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और उपयोग को लेकर अस्पष्टता पैदा करता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्र से त्वरित जवाब मांगा है।
कोर्ट के इस फैसले से वक्फ बोर्ड और संबंधित पक्षों में हलचल मच गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण हो सकता है। फिलहाल, सभी की निगाहें केंद्र सरकार के जवाब पर टिकी हैं, जो अगले सात दिनों में कोर्ट में पेश किया जाएगा।
यह मामला न केवल कानूनी, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से भी अहम है, क्योंकि वक्फ संपत्तियां देश भर में लाखों लोगों के लिए धार्मिक और सामुदायिक महत्व रखती हैं। सुप्रीम कोर्ट का अगला कदम इस मुद्दे पर निर्णायक साबित हो सकता है